Bihar Fasal Chhati Anudan 2026: बिहार सरकार के तरफ से सभी किसानो के एक नया अपडेट जारी किया गया है ,जिसमें की बिहार में हुए बेमौसम बारिस की वजह से आपका फसल बर्बाद हुआ है तो आपको सरकार के तरफ से इसके लिए मुवाब्जा दिया जायेगा ,जिसके लिए कृषि विभाग के तरफ से सभी जिलो में इसके लिए आकलन शुरू कर दिया गया है |
कृषि विभाग के तरफ से बिहार फसल क्षती अनुदान योजना 2026 के तहत सभी किसानो को कुछ आर्थिक सहायत प्रदान किया जियेगा ,जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ,जिसके बारे में आप सभी इस लेख में सभी A2z Jankari दी गयी है |
Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 : Overview
| विभाग | बिहार कृषि वुभाग |
| योजना का नाम | बिहार फसल क्षती अनुदान योजना 2026 |
| पोस्ट का नाम | Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 |
| पोस्ट का प्रकार | सरकारी योजना |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| अधिकारिक वेबसाइट | dbtagriculture.bihar.gov.in |
| अधिकारिक Whatsapp चैनल | Click Here |
Bihar Fasal Chhati Anudan Yojana 2026 क्या है ?
बिहार सरकार के कृषि विभाग के तरफ से Bihar Fasal Chhati Anudan योजना को चलाया जाता है जो की राज्य के किसानो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ,इसमें किसानो को प्रक्रितक आपदा से हुए फसल की क्षती को लेकर अनुदान दिया जाता है ,जैसे की आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि के फसल बर्बाद हुई है तो किसानो को सरकार के तरफ से इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है |
बिहार में वर्ष 2026 में मौसम बदलने के करना बहुत से किसानो की फसल बर्बाद हुई जिसके बाद सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया गया है ,यदि आपका भी फसल बर्बाद हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते है ,जिसके बारे में निचे विस्तार से बताया गया है |
💰 Bihar Fasal Chhati Anudan Yojana 2026: कितनी मिलेगी सहायता राशि? (Benifits)
सरकार के तरफ से शुरू किया गए Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 में आपको सरकार के तरफ से ये सभी लाभ दिए जायेंगे ,जिसके बारे में निचे सूचि में बताया गया है –
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। मुआवजे की राशि नुकसान के प्रतिशत के आधार पर तय की गई है:
- 20% तक फसल नुकसान होने पर: सरकार द्वारा ₹7,500 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- 20% से अधिक नुकसान होने पर: किसानों को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलेगी।
- सीधा फायदा: यह पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।

🌾 Bihar Fasal Chhati Anudan 2026: किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ? (Eligibility)
बिहार सरकार ने इस योजना का दायरा काफी विस्तृत रखा है ताकि कोई भी जरूरतमंद किसान छूट न जाए:
- रैयत किसान: वे किसान जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान (बटाईदार): वे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती (बटाई) करते हैं।
- मिश्रित किसान: जो अपनी जमीन के साथ-साथ दूसरों की जमीन पर भी खेती का कार्य करते हैं।
खास बात: इस योजना में छोटे, सीमांत और बटाईदार, सभी श्रेणी के किसानों को शामिल किया गया है।
🔍 Bihar Fasal Chhati Anudan 2026: फसल क्षति का आकलन (Survey Process)
मुआवजा देने से पहले सरकार एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती है जिसके बारे में आपको निचे सूचि में दिया गया है:
- सबसे पहले प्रभावित जिलों और प्रखंडों को चिन्हित किया जाता है।
- इसके बाद पंचायत स्तर पर कृषि विभाग की टीम भौतिक सर्वेक्षण (Physical Survey) करती है।
- नुकसान की गंभीरता के आधार पर एक पंचायतवार सूची तैयार की जाती है।
- जिन पंचायतों का नाम इस आधिकारिक सूची में आता है, केवल वहीं के किसान आवेदन के पात्र होते हैं।
📝 Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 के लिए ऐसे मिलेगा लाभ
- सर्वे की प्रतीक्षा: सबसे पहले अपने क्षेत्र में कृषि समन्वयक द्वारा किए जाने वाले सर्वे का अपडेट लें।
- सूची में नाम: यदि आपकी पंचायत को ‘क्षतिग्रस्त’ घोषित किया गया है, तो अपना नाम लिस्ट में चेक करें।
- ऑनलाइन आवेदन: पात्र पाए जाने पर आपको DBT Agriculture Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- सत्यापन (Verification): आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फिर पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
📂 Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित कागजात तैयार होने चाहिए:
- आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- भूमि संबंधित दस्तावेज (LPC या रसीद – केवल रैयत किसानों के लिए)
- स्व-घोषणा पत्र/खेती का प्रमाण (गैर-रैयत या बटाईदार किसानों के लिए)
- सक्रिय मोबाइल नंबर
Bihar Fasal Chhati Anudan Yojana 2026: आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
बिहार फसल क्षति अनुदान (Bihar Fasal Chhati Anudan 2026) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
- Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर विजिट करें। - Step 2: किसान पंजीकरण (Farmers Registration)
यदि आपने पहले कभी इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो अपना ‘किसान पंजीकरण’ करें। पुराने पंजीकृत किसान सीधे अपने 13 अंकों के पंजीकरण नंबर का उपयोग कर सकते हैं। - Step 3: आवेदन फॉर्म का चयन
होम पेज पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ टैब के तहत ‘फसल क्षति अनुदान (In-Input Subsidy)’ का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें और लॉगिन करें। - Step 4: जानकारी भरें
फॉर्म में अपनी खेती का विवरण, जमीन का रकबा, फसल का प्रकार और हुई क्षति का सटीक विवरण भरें। ध्यान रहे कि जानकारी आपके एलपीसी (LPC) या रसीद के अनुसार ही हो। - Step 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागज (LPC/रसीद) को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें। - Step 6: फॉर्म सबमिट करें
सभी जानकारी को एक बार दोबारा जांच लें (Preview) और फिर ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। सफल आवेदन के बाद मिलने वाली पावती (Registration Receipt) का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
Bihar Fasal Chhati Anudan 2026 Apply Online Link
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1. बिहार फसल क्षति अनुदान 2026 के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ बिहार के सभी रैयत (अपनी जमीन वाले) और गैर-रैयत (बटाईदार) किसान उठा सकते हैं, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा (बारिश, ओला, सूखा) के कारण प्रभावित हुई है।
Q2. इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता राशि मिल सकती है?
उत्तर: फसल नुकसान के आधार पर ₹7,500 से ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से आती है।
Q3. आवेदन करने के लिए किन प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
उत्तर: मुख्य रूप से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और जमीन के कागजात (LPC/रसीद)। गैर-रैयत किसानों के लिए वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र जरूरी है।
Q4. क्या हर साल इस योजना के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है?
उत्तर: नहीं, यदि आपके पास पहले से 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID) है, तो आप उसी का उपयोग करके फसल क्षति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q5. अगर मेरी पंचायत का नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, केवल उन्हीं पंचायतों के किसान आवेदन कर सकते हैं जिन्हें कृषि विभाग के सर्वे में ‘क्षतिग्रस्त’ घोषित किया गया है। आवेदन करने से पहले अपनी पंचायत की स्थिति जरूर जांच लें।
Q6. आवेदन करने के कितने दिनों बाद पैसा खाते में आता है?
उत्तर: आवेदन जमा होने के बाद कृषि समन्वयक और जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। सत्यापन सफल होने के सामान्यतः 30 से 45 दिनों के भीतर पैसा खाते में भेज दिया जाता है।