Bihar Holding Tax New Rule 2026: दोस्तों यदि आप बिहार से है तो आप सभी को बता दे की बिहार सरकार के तरफ से बिहार के सभी गाव में अब से Bihar Holding Tax के लिए नए नियम लागू किये है ,जिसे की बिहार सरकार के तरफ से वर्ष 2026 में मंजूरी दे दी गयी है ,अब से बिहार के हर पंचायत के हर घर पर होल्डिंग टैक्स लगाया जायेगा |
दोस्तों आप सभी को बताना चाहते है की बिहार सरकार के तरफ से जारी Bihar Holding Tax New Rule 2026 के तहत आपके पंचायत से हर घर पर कितना टैक्स लगाया है ,जानने जानने के लिए आपको इस लेख को अंत तक पड़ना होगा ,जिसके बारे में आपको निचे पूरी जानकरी दिया गया है और साथ ही साथ आपको इसके सचना का भी लिंक दिया गया है |
Bihar Holding Tax New Rule 2026
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Bihar Holding Tax New Rule 2026: Overview
| Article Name | Bihar Holding Tax New Rule 2026 |
| Article Type | सरकारी काम |
| नियम | ग्रामीण पंचायत कर-दर शुल्क नियमावली 2026 |
| कितना टैक्स लगेगा | 50 रुपये से लेकर 5000 तक |
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Bihar Holding Tax New Rule 2026 क्या है?
अब तक होल्डिंग टैक्स केवल शहरी क्षेत्रों (नगर निगम/नगर परिषद) में लिया जाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार, अब गांवों में मौजूद रिहायशी मकानों (आवास) और सभी प्रकार के व्यावसायिक परिसरों पर टैक्स लगाया जाएगा।
इस व्यवस्था में कुछ टैक्स सालाना (Yearly) जमा करने होंगे, जबकि दैनिक सुविधाओं से जुड़े कुछ शुल्कों का भुगतान हर महीने (Monthly) करना होगा।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: बिहार सरकार के मुताबिक, तय समय सीमा के अंदर टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई नागरिक या व्यवसायी इस टैक्स को जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Bihar Holding Tax New Rule 2026: गांवों में भी लगेगा होल्डिंग टैक्स, देखें नई सूची और नियम
1.होल्डिंग टैक्स (सालाना भुगतान – Yearly Tax)
यह टैक्स संपत्ति के मालिकाना हक, आकार और उसके उपयोग के आधार पर प्रति वर्ष एक बार देना होगा। इसके दायरे में निम्नलिखित संपत्तियां आएंगी:
- आवासीय मकान (Residential Housing): गांवों में बने पक्के या कमर्शियल उपयोग वाले घर।
- पेट्रोल पंप (Petrol Pumps): ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी ईंधन स्टेशन।
- रसोई गैस एजेंसी (LPG Gas Agencies): गैस गोदाम और उनके कार्यालय।
- ईंट चिमनी (Brick Kilns): ईंट भट्ठा उद्योग।
- सिनेमा हॉल (Cinema Halls): ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले मनोरंजन केंद्र या थिएटर।
2. अन्य टैक्स एवं सेवा शुल्क (मासिक भुगतान – Monthly Fee)
ग्रामीणों को मिलने वाली बुनियादी सरकारी सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए यह शुल्क प्रति माह (महीनेवार) लिया जाएगा:
- सफाई शुल्क (Sanitation Fee): गांवों में कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए।
- जलापूर्ति शुल्क (Water Tax): सरकारी नल-जल योजना या पाइपलाइन के जरिए मिलने वाले पानी के उपयोग पर।

Bihar Holding Tax New Rule 2026: गांवों में किस मकान और बिजनेस पर कितना लगेगा टैक्स? देखें पूरी रेट लिस्ट
बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम पंचायत कर-दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए नियम के तहत अब बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों और वहां चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित दरों पर होल्डिंग टैक्स देना होगा।
टैक्स न चुकाने पर विभाग द्वारा सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार होल्डिंग टैक्स रेट लिस्ट 2026 (Bihar Holding Tax Rates)
सरकार ने आवासीय मकानों, गरीबों के लिए बने घरों और व्यावसायिक परिसरों (जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी) के लिए टैक्स की दरें अलग-अलग तय की हैं। पूरी सूची नीचे टेबल में दी गई है:
| संपत्ति / आवास का प्रकार | टैक्स की दर (सालाना / मासिक) | भुगतान की अवधि |
|---|---|---|
| कच्चा मकान | कोई शुल्क नहीं (फ्री) | – |
| पीएम आवास योजना (PM Awas) | ₹25/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| अर्द्ध पक्का मकान | ₹50/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| पक्का मकान | ₹100/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| पेट्रोल पंप | ₹5000/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| रसोई गैस एजेंसी | ₹5000/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| ईंट चिमनी (भट्ठा) | ₹5000/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| सिनेमा हॉल | ₹5000/- | प्रति वर्ष (Yearly) |
| सफाई शुल्क (Sanitation) | ₹30/- | प्रति माह (Monthly) |
Bihar Holding Tax New Rule 2026: क्या पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी टैक्स देना होगा?
हां, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बने घरों पर भी टैक्स लागू होगा। बिहार सरकार की नई नियमावली 2026 के अनुसार, पीएम आवास के लाभार्थियों को राहत देते हुए टैक्स की दर बेहद कम रखी गई है।
- कच्चे मकानों को छूट: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिन नागरिकों के पास अभी भी मिट्टी या फूस के कच्चे मकान हैं, उन्हें इस टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
- निर्धारित टैक्स: इन घरों के लिए मात्र ₹25 प्रति वर्ष का टोकन टैक्स तय किया गया है।
Bihar Holding Tax New Rule 2026: क्या कच्चे मकान पर भी लगेगा टैक्स?
नहीं, पूरी तरह से बने कच्चे मकानों को इस टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। हालांकि, मकान की बनावट को लेकर सरकार ने नियम स्पष्ट किए हैं:
- पूर्णतः कच्चा मकान: मिट्टी, फूस या टिन से बने पूरी तरह कच्चे मकानों पर ₹0 टैक्स (कोई शुल्क नहीं) लगेगा।
- अर्द्ध पक्का मकान (Semi-Pucca): यदि आपका मकान आधा कच्चा और आधा पक्का (जैसे कुछ हिस्सा कंक्रीट या ईंट का और कुछ हिस्सा एस्बेस्टस/कच्चा) है, तो आपको ₹50 प्रति वर्ष का टैक्स देना होगा।
- पीएम आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मात्र ₹25 प्रति वर्ष का टोकन टैक्स देना होगा।
बिहार में वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स भी बढ़ा
कैबिनेट बैठक में केवल ग्रामीण टैक्स ही नहीं, बल्कि वाहनों के रोड टैक्स (Road Tax) में भी वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब बिहार में गाड़ी खरीदना थोड़ा और महंगा हो जाएगा।
1. दोपहिया वाहनों (Bike/Scooter) पर 1% टैक्स की बढ़ोतरी
वर्तमान में ₹1 लाख तक की बाइक पर 8% रोड टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 9% हो गया है। वहीं, ₹1 लाख से अधिक कीमत की बाइकों पर पहले 9% टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 10% कर दिया गया है।
2. तिपहिया वाहनों (Three-Wheelers/Auto) पर ₹1000 तक की वृद्धि
ऑटो और थ्री-व्हीलर्स पर उनकी क्षमता के अनुसार टैक्स बढ़ाया गया है, जो इस प्रकार है:
- 4 यात्रियों की क्षमता वाले ऑटो:
- 5 वर्ष के लिए: वर्तमान में ₹6000
- 10 वर्ष के लिए: वर्तमान में ₹6700
- 15 वर्ष के लिए: वर्तमान में ₹10,000
(इन सभी अवधियों पर टैक्स में ₹1000 तक की बढ़ोतरी स्वीकृत की गई है)
- 7 यात्रियों की क्षमता वाले बड़े ऑटो:
- इन वाहनों पर वर्तमान टैक्स क्रमशः ₹9,000 (5 वर्ष), ₹11,000 (10 वर्ष) और ₹15,000 (15 वर्ष) लागू है, जिसमें अब नई दरें जोड़ी जाएंगी।
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FAQ’s : Bihar Holding Tax New Rule 2026
Q1. क्या अब बिहार के गांवों में भी होल्डिंग टैक्स देना होगा?
हाँ। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में नई नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब ग्राम पंचायतों को भी अपने स्तर पर होल्डिंग टैक्स और सर्विस चार्ज वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया है।
Q2. गांवों में पक्के मकान और दुकान पर कितना टैक्स लगेगा?
ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों (Residential) के लिए ₹100 वार्षिक (सालाना) टैक्स तय किया गया है।
Q3. ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी (जैसे पेट्रोल पंप) पर क्या दरें हैं?
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट-भट्ठा, उद्योग, सिनेमा हॉल और मैरिज हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ₹5,000 वार्षिक टैक्स देना होगा।
Q4. क्या गांवों के मिट्टी या कच्चे मकानों पर भी टैक्स लगेगा?
नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे मकानों को इस होल्डिंग टैक्स से पूरी तरह मुक्त (Exempted) रखा गया है।
Q5. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बने घरों का क्या नियम है?
इन मकानों पर ₹25 वार्षिक टैक्स तय है, लेकिन इसका भुगतान खुद ग्रामीण विकास विभाग करेगा, मकान मालिक को अपनी जेब से नहीं देना होगा।
Q6. समय पर टैक्स भरने से क्या कोई छूट मिलती है?
हाँ। अगर आप चालू वित्तीय वर्ष का होल्डिंग टैक्स 30 जून से पहले एकमुश्त (one-time) जमा करते हैं, तो आपको कुल टैक्स राशि पर 5% की छूट (Early Bird Rebate) मिलती है।
Q7. टैक्स न भरने या देरी करने पर क्या जुर्माना लगता है?
30 सितंबर तक बकाया न चुकाने पर 1 अक्टूबर से 1.5% प्रति माह की दर से भारी दंडात्मक ब्याज (Penalty Interest) लगना शुरू हो जाता है। नई कंस्ट्रक्शन छुपाने पर 100% तक जुर्माना हो सकता है।
Q8. होल्डिंग टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कैसे करें?
आप बिहार सरकार के आधिकारिक Urban Development and Housing Department Portal पर जाकर, अपना म्यूनिसिपैलिटी और Holding Number डालकर नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।