Bihar Land Registry Ban :दोस्तों यदि आप भी बिहार राज्य से है तो आप सभी को बता दे की बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक नया घोषणा जारी किया गया है जिसके तहत बिहार के कुल 11 जिला में रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया है ,जिसके लिए अधिकारिक के साथ साथ उन सभी जिलो का लिस्ट जारी किया गया है |
यदि आप भी Bihar Land Registry Closed List को चेक या डाउनलोड करना चाहते है तो आपको इसके बारे में अधिकारिक सूचना के साथ साथ उन सभी जिलो का लिस्ट भी दिया गया है ,जिससे की आप आसानी से जन सकते है की बिहार किन किन जिलों में रजिस्ट्री बंद किया गया है | इसके बारे अधिक जानने के लिए निचे इसका डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है जिसे आप जरुर देखे |
Bihar Land Registry Closed
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Bihar Land Registry Ban 2026 : Overview
| विभाग का नाम | बिहार राजस्व विभाग |
| पोस्ट का नाम | Bihar Land Registry Ban: इन 11 जिलों में जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक, देखें पूरी लिस्ट और कारण! |
| पोस्ट का प्रकार | सरकारी अपडेट |
| बिहार के कितने जिलो में लगी है रोक | 11 |
| Year | 2026 |
| Official Website | biharbhumi.bihar.gov.in/biharbhumi |
Bihar Land Registry Ban Official Notice
दोस्तों यदि आप भी बिहार राज्य से है तो आप सभी को बता दे की बिहार सरकार के तरफ से बिहार के 11 जिलों में जमीन की खरीद ,बिक्री, या जमीन से जुड़े अन्य कार्यो को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है ,आप सभी को इस अपडेट के बारे जरुर पता होना चाहिए ,आप सभी को इस लेख में पूरी जानकारी और साबुत के साथ बताया गया है |

इस लेख में आपको उन सभी जिलो की सूचि के साथ साथ कितने समय के लिए यह कार्य को बंद किया गया है इसके बारे में आपको पूरी जानकरी दिया गया है और साथ ही साथ कुछ जरुरी लिंक भी दिया गया है |
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Bihar Land Registry Update: बिहार के इन जिलों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगी लंबी रोक, जानें पूरी डिटेल्स
बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने कई प्रमुख शहरों और जिलों में भूमि के हस्तांतरण (Transfer) और विकास कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अगर आप भी जमीन खरीदने या मकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नई समय-सीमाओं को ध्यान से देख लें।
इन जिलों में 31 मार्च 2027 तक लगी रोक:
बिहार के इन सभी सात महत्वपूर्ण जिलों में भूमि रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री पर 31.03.2027 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इन जिलों की सूची निम्नलिखित है :-
- पटना
- सोनपुर
- गयाजी
- दरभंगा
- सहरसा
- पूर्णिया
- मुंगेर
इन शहरों में जून 2027 तक रहेगी पाबंदी:
कुछ अन्य प्रमुख शहरों में यह रोक और भी लंबी यानी 30.06.2027 तक प्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों में न केवल जमीन की खरीद-बिक्री, बल्कि जमीन के विकास और नए भवनों के निर्माण पर भी पूर्णतः रोक रहेगी:
- मुजफ्फरपुर
- छपरा
- भागलपुर
- सीतामढ़ी
Bihar Land Registry Update: बिहार के 11 शहरों में टाउनशिप मास्टर प्लान के कारण जमीन रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी
बिहार सरकार ने राज्य के 11 प्रमुख शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 (7) के तहत, इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए भूमि के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
क्यों लगाई गई है यह रोक?
सरकार का मुख्य उद्देश्य इन चिन्हित क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान (Master Plan) और पटना के संदर्भ में जोनल प्लान (Zonal Plan) को अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना है। जब तक मास्टर प्लान पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक अनियंत्रित निर्माण और जमीन के हस्तांतरण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
जिलेवार समय-सीमा और प्रतिबंध:
- इन 7 शहरों में 31 मार्च 2027 तक की पाबंदी:
- पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के निर्धारित विशेष क्षेत्र (Special Area) और कोर क्षेत्र (Core Area) में मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक (अधिकतम 31.03.2027) सभी प्रकार के भूमि हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
- इन 4 शहरों में 30 जून 2027 तक की पाबंदी:
- मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी (सितापुरम) में आयोजना क्षेत्र के विस्तार और मास्टर प्लान को अधिसूचित करने की प्रक्रिया के चलते 30.06.2027 तक रोक लगाई गई है।
किन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध?
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, चिन्हित टाउनशिप क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक है:
- भूमि का क्रय-विक्रय (Sale-Purchase)
- भूमि का हस्तांतरण (Transfer of Land)
- भूमि का विकास (Land Development)
- भवनों का निर्माण (Building Construction)
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क्या यह रोक पूरे जिले में लागू है?
नहीं। यह रोक पूरे जिले पर नहीं, बल्कि केवल सरकार द्वारा चिन्हित “विशेष क्षेत्र” (Special Area) और “कोर क्षेत्र” (Core Area) पर ही लागू है. जिले के बाकी हिस्सों में रजिस्ट्री और निर्माण सामान्य रूप से जारी रहेगा.
क्या 2027 से पहले यह रोक हट सकती है?
हाँ। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जैसे ही संबंधित टाउनशिप का मास्टर प्लान या जोनल प्लान अधिसूचित (Notify) हो जाएगा, सरकार इस पाबंदी को समय से पहले भी हटा सकती है.
क्या इस दौरान अपनी ही जमीन पर घर बनाया जा सकता है?
नहीं। चिन्हित कोर और विशेष क्षेत्रों में भवनों के निर्माण और भूमि के विकास से संबंधित सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक है. किसी भी प्रकार का नया निर्माण मास्टर प्लान आने तक वर्जित रहेगा.
क्या इस रोक के दौरान जमीन का ‘म्युटेशन’ (दाखिल-खारिज) होगा?
चूँकि इन क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण (Transfer) पर रोक है, इसलिए नई रजिस्ट्री नहीं होगी, और बिना नई रजिस्ट्री के नया दाखिल-खारिज भी संभव नहीं होगा. हालाँकि, पुराने लंबित मामलों की जानकारी के लिए आपको अपने अंचल कार्यालय (Block Office) से संपर्क करना चाहिए.